ताजमहल में 20 कमरे खोलने की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

ताजमहल के 20 सीलबंद दरवाजे खोलने के लिए निर्देश देने के लिए डॉ रजनीश सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार सीलबंद दरवाजे खोल कर  ताजमहल  के विवाद को पूरी तरह से हल किया जा सके।


इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ताजमहल में 20 कमरे खोलने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता की खिंचाई की और उसे "पीआईएल प्रणाली का मजाक" नहीं बनाने के लिए कहा.


 बार एंड बेंच के अनुसार, जस्टिस डीके उपाध्याय और सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कहा “Go and research OR  Do M.A. Do PhD., “फिर ऐसा विषय चुनें और देखे  कोई संस्थान आपको ऐसे विषय पर शोध करने की अनुमति देता है या नहीं ।


डॉ रजनीश सिंह द्वारा याचिका दायर की गई थी, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ताजमहल के 20 सीलबंद दरवाजे खोलने के लिए निर्देश देने की मांग कर रहे हैं ताकि इसके मूल के आसपास के विवाद को हल किया जा सके। उनका तर्क है कि ताजमहल एक शिव मंदिर था, जिसे तेजो महालय के नाम से जाना जाता है, और सरकार से स्मारक के "वास्तविक इतिहास" को प्रकाशित करने के लिए एक तथ्य-खोज समिति का गठन करने के लिए कहा है।

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